कलेक्टर श्री मिश्र ने दिये निर्देश - उज्जैन जिले के सभी कंटेनमेंट एरिया को अगले 2-3 दिनों में पूर्णतः सेनिटाइज करे , साथ ही उज्जैन की अन्य खबरें भी


उज्जैन 23 अप्रैल। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने गुरूवार को बृहस्पति भवन में उज्जैन जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले में जितने भी कंटेनमेंट एरिया हैं, उन्हें अगले तीन से चार दिन में पूर्णत: सेनीटाइज किया जाये। समस्त कंटेनमेंट एरिया का अगले तीन दिनों में टीम बनाकर मल्टीपल सर्वे कराया जाये।
टीम द्वारा घर-घर जाकर लोगों को अपने घर में रहते हुए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिये, बर्तनों के इस्तेमाल और साफ-सफाई के बारे में जानकारी दी जाये। इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया के रहवासियों को मास्क और सेनीटाइजर भी उपलब्ध करवाये जायें। कंटेनमेंट एरिया का शत-प्रतिशत सरफेस सेनीटाइजेशन प्रतिदिन अगले सात दिनों तक किया जाये।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये लोगों में जागरूकता लाने के लिये समाजसेवियों और अन्य संस्थाओं से सहयोग लेकर कैम्पेन चलाया जाये। लाऊड स्पीकर के माध्यम से घर के अन्दर रहते हुए भी क्या-क्या सावधानियां बरती जानी है, इसकी घोषणा अलग-अलग जगह करवाई जाये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी, नगर निगम आयुक्त श्री ऋषि गर्ग, अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, श्री अभिषेक चौधरी मौजूद थे।


*किराना, आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा  डॉक्टर से वीडियो कॉल पर ऑनलाइन परामर्श एवं कोरोना helpline के लिए डाउनलोड करे “firsthelp” मोबाइल ऐप*


उज्जैन 23 अप्रैल। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा शहर के लोगों तक जल्द से जल्द सेवा पहुँचाने व कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु ‘First Help’ नामक एंड्राइड एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है।
एप की विशेषताएं
एप के माध्यम से आमजन किराना वस्तुएँ जैसे आटा, दाल, शकर आदि की घर पहुँच का आर्डर आसानी से दे सकते है। जरूरी वस्तुऐं जैसे शुद्ध पेयजल, दवाइयाँ व भोजन पैकेट की उपलब्धता आदि के लिए वितरण समिति के हेल्पलाइन नंबरों की सूची। फिजिशियन, सर्जन, शिशु रोग विशेषज्ञ, इ.एन.टी., गायनिक, चर्मरोग आदि डॉक्टर्स से वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श। साथ ही स्वयं की जांच करने के लिए विशेष फ़ीचर। सब्ज़ियाँ, दूध, फल की उपलब्धता में कमी होने पर वार्ड अनुसार शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिये विशेष इमरजेंसी बटन साथ ही कोरोना हेल्पलाइन नंबरों की सूची। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को इमरजेंसी केस दर्ज करने की विशेष सेवा। शहर से जुड़ी आधिकारिक व प्रामाणिक न्यूज़ देखें। अपने घर से ही अच्छे कार्य करें, एप के माध्यम से डोनेट करें - मास्क, सैनिटाइजर, राशन, रक्त या धन-राशि। शहर से जुड़े अन्य जरूरी हेल्पलाइन नंबरों की सूची उपलब्ध है।


*बड़नगर में कर्फ्यू लागू*


उज्जैन 23 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश अनुसार एसडीएम बड़नगर श्रीमती एकता जायसवाल ने बड़नगर नगर पालिका क्षेत्र की सीमा में तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू आगामी आदेश तक लागू कर दिया है। साथ ही यह आदेश भी दिये हैं कि नगर पालिका सीमा क्षेत्र बड़नगर के समस्त नागरिक अपने-अपने घरों में रहेंगे और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा।
उक्त प्रतिबंध के क्रियान्वयन से शासकीय कार्य में लगे समस्त अधिकारी-कर्मचारी चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत समस्त मेडिकल टीम एवं कर्मचारी आवश्यक सेवाओं के समस्त शासकीय विभाग जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जेल में तैनात कर्मचारी, जल एवं विद्युत विभाग, समस्त बैंक, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, नगर पालिका, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, डाक-तार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को छूट रहेगी।
इसके अलावा मेडिकल सटोर एवं पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। गैस सिलेण्डर घर-घर पहुंचाने हेतु डिलेवरी बॉय एवं वाहन चालक को छूट रहेगी तथा गैस एजेन्सी के आफिस के मुख्य द्वार बन्द कर अन्दर आफिस से कार्य सम्पादित किया जायेगा। पुलिस को उक्त आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत दण्डनीय होगा।


*बड़नगर का अंजुमन रोड सब्जी मंडी वार्ड-1 कंटेनमेंट झोन घोषित*


उज्जैन 23 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री शशांक मिश्र के निर्देश अनुसार एसडीएम बड़नगर श्रीमती एकता जायसवाल ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के अंजुमन रोड सब्जी मंडी वार्ड-1 में पॉजीटिव पाये गये मरीज के घर को एपीसेंटर घोषित करते हुए इस घर से एक किलो मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। साथ ही इससे लगे दो किलो मीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर झोन भी घोषित कर दिया है।


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